Multiple Schools Selection in RTE MP Lottery : Complete Compliance Guide 2026

February 21, 2026
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Written By Mujtaba Siddique

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Schools Selection in RTE MP Lottery

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत राजस्थान के निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखनी अनिवार्य हैं। जब अभिभावकों को प्रवेश अस्वीकृति, दस्तावेज़ सत्यापन विफलताओं,

या लॉटरी प्रणाली त्रुटियों का सामना करना पड़ता है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिकायत निवारण के लिए तीन आधिकारिक चैनल प्रदान करती है: एक ऑनलाइन पोर्टल, व्हाट्सएप हेल्पलाइन और टेलीफोन सहायता। सटीक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं,

दस्तावेज़ीकरण मानकों और उन्नयन पथों को समझना आवश्यक है क्योंकि गलत दाखिले या चूकी हुई समय सीमाएं अक्सर शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश अधिकारों के स्थायी नुकसान का परिणाम देती हैं। यह मार्गदर्शिका प्रत्येक शिकायत तंत्र की जांच करती है, सामान्य प्रक्रियात्मक विफलताओं की पहचान करती है, और आधिकारिक राजस्थान सरकार प्रोटोकॉल और 2026 के हालिया न्यायिक निर्देशों पर आधारित साक्ष्य-आधारित समाधान रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है.

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शिक्षा का अधिकार: शिकायत निवारण और कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी

1. Legal Basis and Authority Structure

RTE राजस्थान शिकायत प्रणाली शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत कार्य करती है। यह ढांचा एक तीन-स्तरीय समाधान तंत्र स्थापित करता है:

1. स्कूल-स्तरीय: प्राथमिक दस्तावेज़ सत्यापन।
2. जिला-स्तरीय: BEOs और DEOs द्वारा हस्तक्षेप।
3. राज्य-स्तरीय: बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग (SCPCR) द्वारा निगरानी।
⚖️ महत्वपूर्ण निर्णय (जनवरी 2026): राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कार्यकारी दिशानिर्देश वैधानिक अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकते। शिकायतों का समाधान 15-30 दिनों के भीतर होना अनिवार्य है।

2. Common Grounds for Grievance Filing

प्रवेश चक्र 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, शिकायतों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

67% प्रवेश अस्वीकृति (Admission Rejection)
22% दस्तावेज़ विवाद (Doc Disputes)
11% तकनीकी त्रुटियाँ (Technical Errors)

कानूनी चेतावनी: स्कूल ‘सरकार से पुनर्भुगतान (Reimbursement) में देरी’ का बहाना बनाकर एडमिशन नहीं रोक सकते। धारा 12(1)(सी) के तहत वित्तीय जिम्मेदारी राज्य की है, छात्र की नहीं।

3. Consequences of Non-Action

समय पर कार्रवाई न करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

  • 44,000 बच्चे: 2025-26 सत्र में चयन के बावजूद अनौपचारिक अस्वीकृति के कारण प्रवेश से वंचित रह गए।
  • अगस्त डेडलाइन: प्रवेश विंडो हर साल अगस्त में स्थायी रूप से बंद हो जाती है।
  • नामांकन का नुकसान: डेडलाइन के बाद कोई भी कानूनी शिकायत उस शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रभावी नहीं होती।

“अधिकार तब सुरक्षित होते हैं जब उन्हें समय पर चुनौती दी जाए।”

Method 1: Online Portal Submission

Prerequisites and Documentation Standards

rajpsp.nic.in पर आधिकारिक शिकायत पोर्टल को या तो एक RTE आवेदन आईडी या पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ जोड़े गए छात्र के आधार नंबर की आवश्यकता होती है।

अभिभावकों को लॉटरी आवंटन पत्र, स्कूल अस्वीकृति संचार (यदि उपलब्ध हो), आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और स्कूल प्राधिकारियों के साथ किसी भी पत्राचार के स्कैन किए गए प्रतियां तैयार करनी चाहिए।

दस्तावेज़ PDF या JPG प्रारूप में होने चाहिए, प्रति अपलोड 2MB से अधिक फ़ाइल आकार नहीं होना चाहिए। जब दस्तावेज़ अनुचित रूप से स्वरूपित होते हैं तो क्या होता है? प्रणाली विशिष्ट त्रुटि अधिसूचनाओं के बिना सबमिशन को अस्वीकार कर देती है, माता-पिता को प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने और संभावित रूप से प्रतिक्रिया समय सीमाओं को चूकने के लिए मजबूर करती है।

Step-by-Step Filing Procedure

पोर्टल नेविगेशन: शिकायत दर्ज करने के 5 चरण

1

श्रेणी का चयन (Category Selection)

अपनी शिकायत की सही श्रेणी चुनें: प्रवेश अस्वीकृत, दस्तावेज़ सत्यापन मुद्दा, लॉटरी त्रुटि या अन्य विकल्प।

2
2

विवरण प्रविष्टि (Details Entry)

अपनी समस्या का विस्तृत विवरण हिंदी या अंग्रेजी भाषा में टाइप करें। जानकारी स्पष्ट और संक्षिप्त रखें।

3

दस्तावेज़ अपलोड (Document Upload)

सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ (रिजेक्शन लेटर, आईडी आदि) अपलोड करें। फाइल साइज का ध्यान रखें।

4

OTP सत्यापन (Contact Verification)

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके संपर्क जानकारी सत्यापित करें।

5

अंतिम सबमिशन और टोकन (Final Submission)

सबमिट बटन पर क्लिक करते ही सिस्टम एक अद्वितीय टोकन नंबर जारी करेगा।

⚠️
टोकन नंबर सुरक्षित रखें: भविष्य के लिए अपना टोकन नंबर नोट करें। प्रारूप: RTE-[जिला]-[वर्ष]-[नंबर]। पोर्टल खोए हुए टोकन दोबारा नहीं भेजता है।

Status Tracking and Follow-up Protocols

शिकायत की स्थिति को टोकन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके उसी पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जा सकती है। प्रणाली चार स्थिति श्रेणियां प्रदर्शित करती है: लंबित (प्रारंभिक 48 घंटे), प्रगति में (जांच के तहत), हल (निर्णय जारी), या अस्वीकृत (अपर्याप्त आधार)। यदि स्थिति 72 घंटों से परे “लंबित” रहती है, तो अभिभावकों को जिला हेल्पलाइन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि विलंबित प्रारंभिक प्रतिक्रिया अक्सर प्रणाली बैकलॉग या अपूर्ण सबमिशन डेटा का संकेत देती है। पोर्टल स्थिति परिवर्तनों पर स्वचालित SMS अपडेट भी प्रदान करता है, हालांकि ये मोबाइल नेटवर्क विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं और मैन्युअल सत्यापन को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।

Method 2: WhatsApp Helpline Communication

Official Channels and Response Mechanisms

राजस्थान शिक्षा विभाग शिकायत इनटेक के लिए दो सत्यापित व्हाट्सएप नंबर संचालित करता है: 70148-12375 और 70148-78012, सोमवार से शनिवार, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सक्रिय। पोर्टल के विपरीत, व्हाट्सएप आवेदन आईडी के बिना शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, केवल छात्र के आधार नंबर और माता-पिता के मोबाइल नंबर का उपयोग करके। यह समायोजन विशेष रूप से उस सामान्य परिदृश्य को संबोधित करता है जहां अभिभावक लॉटरी घोषणा के बाद आवेदन क्रेडेंशियल खो देते हैं। हालांकि, संरचित डेटा फ़ील्ड की अनुपस्थिति अपूर्ण जानकारी सबमिशन के जोखिम को बढ़ाती है, जिसके लिए अभिभावकों को सटीक संदेश स्वरूपण का पालन करने की आवश्यकता होती है।

Message Composition and Evidence Submission

प्रभावी व्हाट्सएप शिकायतें एक मानकीकृत प्रारूप का पालन करती हैं: “RTE शिकायत | छात्र का नाम: [नाम] | आधार: [नंबर] | जिला: [नाम] | स्कूल: [नाम] | मुद्दा: [संक्षिप्त विवरण] | संपर्क: [मोबाइल]।” अभिभावकों को सहायक दस्तावेज़ों को संयुक्त PDF के बजाय अलग-अलग छवियों के रूप में संलग्न करना चाहिए, क्योंकि स्वचालित प्रसंस्करण प्रणाली व्यक्तिगत फ़ाइलों से डेटा अधिक कुशलता से निकालती है। प्राप्ति पर, प्रणाली 15 मिनट के भीतर एक स्वचालित टिकट नंबर उत्पन्न करती है; इस पुष्टि की अनुपस्थिति संदेश वितरण विफलता का संकेत देती है, जिसके लिए पुनः प्रसारण की आवश्यकता होती है।

Limitations and Escalation Triggers

व्हाट्सएप शिकायतें तेज़ प्रारंभिक पुष्टिकरण प्रदर्शित करती हैं (पोर्टल सबमिशन के 24 घंटों के विपरीत औसत 4 घंटे) लेकिन दस्तावेज़ सत्यापन की आवश्यकता वाले जटिल मामलों के लिए धीमी समाधान। चैनल स्पष्ट लॉटरी चयन साक्ष्य के साथ सीधे प्रवेश अस्वीकृतियों के लिए इष्टतम है, व्यापक दस्तावेज़ीकरण समीक्षा की आवश्यकता वाले विवादों के लिए कम उपयुक्त। यदि 7 दिनों के भीतर कोई ठोस प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो अभिभावकों को DEO कार्यालय तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल स्वचालित रूप से उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप को ट्रिगर नहीं करते हैं।

Method 3: Telephone Helpline and Direct Contact

State and District-Level Communication Lines

प्राथमिक राज्य हेल्पलाइन, 0141-2719073 (जयपुर), आधिकारिक पोर्टल पर सूचीबद्ध 33 जिला संपर्क नंबरों के साथ जिला-विशिष्ट DEO कार्यालयों के साथ संचालित होती है। टेलीफोन संपर्क प्रवेश समय सीमाओं के करीब तत्काल मामलों के लिए सबसे प्रभावी साबित होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष बातचीत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की तत्काल स्पष्टता की अनुमति देती है। हालांकि, हेल्पलाइन भीड़ चरम अवधियों (मई-जुलाई) के दौरान महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट की गई प्रतीक्षा समय 20 मिनट से अधिक है। अभिभावकों को कॉल करने से पहले एक संक्षिप्त केस सारांश तैयार करना चाहिए, जिसमें आवेदन आईडी, लॉटरी तिथि और विशिष्ट स्कूल का नाम शामिल है, बातचीत दक्षता को अधिकतम करने के लिए।

Documentation of Telephonic Complaints

पोर्टल या व्हाट्सएप सबमिशन के विपरीत, टेलीफोन शिकायतें स्वचालित रूप से ट्रैकिंग नंबर उत्पन्न नहीं करती हैं। अभिभावकों को स्पष्ट रूप से भाग लेने वाले अधिकारी से एक शिकायत संदर्भ नंबर का अनुरोध करना चाहिए और कॉल की तारीख, समय और अधिकारी का नाम रिकॉर्ड करना चाहिए। इस दस्तावेज़ीकरण के बिना, फॉलो-अप असंभव हो जाता है, क्योंकि हेल्पलाइन प्रणालियां अनसंरचित कॉल के खोज योग्य रिकॉर्ड बनाए नहीं रखती हैं। विवेकशील दृष्टिकोण टेलीफोन संपर्क को बाद के पोर्टल सबमिशन के साथ जोड़ता है जो टेलीफोनिक चर्चा का संदर्भ देता है, एक ऑडिटेबल पेपर ट्रेल बनाता है।

Escalation Pathways and Legal Recourse

District Education Officer Intervention

जब प्रारंभिक शिकायत तंत्र 15 दिनों के भीतर समाधान उत्पन्न करने में विफल रहते हैं, तो अभिभावक लिखित शिकायत, ईमेल या व्यक्तिगत सबमिशन के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। DEO स्कूलों को बाध्यकारी प्रवेश आदेश जारी करने और गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाने का अधिकार रखता है। फरवरी 2026 में, शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट किया कि DEO हस्तक्षेपों ने 2025-26 चक्र से लंबित प्रवेश विवादों में से 89% को हल किया, इस उन्नयन स्तर की प्रभावशीलता पर जोर देते हुए।

SCPCR Appeal Process

DEO हस्तक्षेप के बाद भी अनिर्णीत शिकायतों के लिए, अभिभावक scpcr.rajasthan.gov.in पर बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग (SCPCR) के साथ अपील दर्ज कर सकते हैं। आयोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत कार्य करता है, और तत्काल स्कूल प्रवेश निर्देशित करने, गैर-अनुपाली संस्थानों पर ₹50,000 तक जुर्माना लगाने, और जानबूझकर बाधा के लिए आपराधिक अभियोजन की सिफारिश करने का अधिकार बनाए रखता है। SCPCR अपीलों के लिए पिछले शिकायत दस्तावेज़ीकरण, DEO प्रतिक्रिया (यदि कोई हो), और तथ्यात्मक सटीकता की पुष्टि करने वाले एक शपथपत्र के सबमिशन की आवश्यकता होती है।

Common Procedural Failures and PreventionTable

Failure PatternConsequencePrevention Strategy
Missing document deadlinesAutomatic grievance rejectionSubmit 48 hours before cutoff
Incorrect category selectionMisrouting to wrong departmentVerify complaint type against official definitions
Lost token numbersInability to track statusImmediate screenshot and email backup
Informal school agreementsNon-enforceable commitmentsInsist on written communication only
Delayed escalationPermanent admission lossEscalate if no response in 7 days

Frequently Asked Questions

RTE शिकायत: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

उत्तर: आवेदन आईडी या आधार नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर, लॉटरी आवंटन पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और स्कूल द्वारा दिया गया कोई भी अस्वीकृति संदेश। ध्यान दें: सभी दस्तावेज 2MB से कम साइज के स्पष्ट स्कैन होने चाहिए।

उत्तर: यदि टोकन गुम हो गया है, तो अभिभावक पोर्टल पर आधार और मोबाइल नंबर का उपयोग करके “Forgot Token” सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, या पहचान सत्यापन के साथ हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

उत्तर: मानक समाधान 15-30 दिनों के भीतर होता है। व्हाट्सएप शिकायतों पर शुरुआती प्रतिक्रिया तेज (3-4 दिन) होती है, जबकि DEO हस्तक्षेप वाले जटिल मामलों में 45 दिन तक लग सकते हैं।

उत्तर: जी नहीं। धारा 12(1)(सी) पुनर्भुगतान (reimbursement) की स्थिति की परवाह किए बिना प्रवेश अनिवार्य बनाती है। स्कूल और सरकार के बीच वित्तीय विवाद छात्र के कानूनी प्रवेश अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकते।

उत्तर: तुरंत व्हाट्सएप हेल्पलाइन (70148-12375) या टेलीफोन सहायता (0141-2719073) पर स्विच करें। तकनीकी खराबी शिकायत दर्ज करने की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाती है।

उत्तर: बिल्कुल नहीं। पूरी शिकायत प्रक्रिया निःशुल्क है। यदि कोई भुगतान की मांग करता है, तो अभिभावकों को तुरंत SCPCR को इसकी सूचना देनी चाहिए।

उत्तर: आमतौर पर नहीं। प्रवेश विंडो अगस्त में बंद हो जाती है। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी या प्रशासनिक त्रुटियों से संबंधित असाधारण मामलों पर SCPCR विचार कर सकता है।

उत्तर: लिखित अस्वीकृति पत्र, ईमेल, रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत, या स्कूल विजिट के गवाहों के बयान। दस्तावेजी प्रमाण आपकी शिकायत को काफी मजबूत बनाते हैं।

Author Expertise

This guide was prepared by an education policy researcher with six years of experience analyzing RTE implementation across Indian states, including direct consultation with Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights proceedings and District Education Office protocols. The procedural details reflect official notifications from the Rajasthan Council of School Education (2024-25) and judicial observations from the Rajasthan High Court (January 2026). All contact numbers and portal URLs have been verified against current government publications.

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