RTE MP Age Limit Nursery-Class 1 2026: Complete Compliance Guide for Parents

February 20, 2026
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Written By Mujtaba Siddique

"Welcome to RTE-MP! I’m Mujtaba Siddique, an Education Expert and Content Researcher with 4 years of experience in helping students and parents."

RTE MP Age Limit Nursery-Class 1 2026

शिक्षा का अधिकार (RTE) एक्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के प्राइवेट बिना मदद वाले स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित ग्रुप (DG) के बच्चों के लिए एंट्री-लेवल की 25% सीटें रिज़र्व रखनी होंगी, और राज्य सरकार हर साल ₹72,000 तक की फीस देगी।

2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मई 2026 में एक लिमिटेड समय के दौरान rteportal.mp.gov.in के ज़रिए एप्लीकेशन लेगा।

उम्र की एलिजिबिलिटी पूरी तरह से 31 मार्च 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी: नर्सरी के लिए 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच पैदा हुए बच्चों की ज़रूरत है; क्लास 1 के लिए जन्म की तारीख 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के बीच होनी चाहिए।

2025-26 के एडमिशन साइकिल में 1,66,751 एप्लीकेशन प्रोसेस किए गए, जिनमें से 40% डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों, खासकर समग्र ID मिसमैच और इनवैलिड इनकम सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हो गए। इसलिए, सफल एडमिशन के लिए सही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरतें और प्रोसेस की डेडलाइन को समझना ज़रूरी है.

Table of Contents

🔍 अपने आस-पास के स्कूलों की सूची देखें

मध्य प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉक की अधिकारिक आरटीई स्कूल लिस्ट (2026-27) यहाँ उपलब्ध है:

*नोट: बटन पर क्लिक करते ही अधिकारिक पोर्टल नए टैब में खुल जाएगा।


1. Age Limit Criteria and Calculation Methodology

एमपी आरटीई आयु पात्रता गाइड 2026-27

मप्र आरटीई प्रवेश 2026-27: आयु पात्रता मार्गदर्शिका

1. प्रवेश स्तर के अनुसार सटीक आयु सीमा

मध्य प्रदेश आरटीई पोर्टल जन्म प्रमाण पत्र के रिकॉर्ड के आधार पर स्वचालित आयु सत्यापन (Automated Verification) लागू करता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयु सीमा इस प्रकार है:

प्रवेश स्तर (Class)आयु मानदंड (31 मार्च 2026 तक)पात्र जन्म तिथियां
नर्सरी (Nursery)3 से 4 वर्ष के बीच1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023
केजी-1 (KG-1)3 वर्ष 6 माह से 5 वर्ष के बीच1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022
कक्षा 1 (Class 1)5 से 7 वर्ष के बीच1 अप्रैल 2019 – 31 मार्च 2020

सावधानी: यदि बच्चे की जन्म तिथि इन सीमाओं से बाहर है, तो सिस्टम आवेदन को स्वतः ही निरस्त (Reject) कर देता है। इसमें मैन्युअल बदलाव या अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

2. शैक्षणिक वर्ष से अधिक 31 मार्च का महत्व

उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के विपरीत, जहाँ 1 अप्रैल को कट-ऑफ माना जाता है, मध्य प्रदेश आयु गणना के लिए कड़ाई से 31 मार्च को ही आधार मानता है।

  • उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल 2020 को जन्मे बच्चे को 31 मार्च 2026 को 6 वर्ष 0 दिन का माना जाएगा और वह कक्षा 1 के लिए पात्र होगा।
  • भ्रम तब पैदा होता है जब अभिभावक आयु की गणना प्रवेश की तिथि से करते हैं, न कि संदर्भ तिथि (31 मार्च) से। गलत आयु के साथ जमा किए गए आवेदन बिना किसी अवसर के तुरंत खारिज कर दिए जाते हैं।

3. आयु गणना में गलती के गंभीर परिणाम

⚠️ भारी रिजेक्शन का अलर्ट: वर्ष 2025-26 में, लगभग 12,000 आवेदन केवल आयु पात्रता न मिलने के कारण खारिज कर दिए गए थे—जो कुल रिजेक्शन का 7.2% था।

इसके परिणाम क्या होते हैं?

  • परिवार अपना पूरा शैक्षणिक वर्ष खो देते हैं क्योंकि आरटीई प्रवेश केवल शुरुआती स्तरों (Entry Levels) पर ही होते हैं।
  • नर्सरी की आयु सीमा पार करने वाले बच्चों को अक्सर कक्षा 1 तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनके शुरुआती विकास और शिक्षा के महत्वपूर्ण वर्ष खराब हो जाते हैं।

2. Income and Category Eligibility Framework

EWS और DG कैटेगरी गाइड 2026-27

EWS और DG कैटेगरी: पात्रता और दस्तावेज़ गाइड

1. EWS आय सीमा और ज़रूरी दस्तावेज़

सत्र 2026-27 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को पिछले ₹2.5 लाख से घटाकर अब ₹1.5 लाख कर दिया गया है।

  • प्रमाण पत्र: आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए।
  • तारीख: यह 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी होना अनिवार्य है।
  • फॉर्मेट: आवेदन के समय 150 KB से कम की PDF फाइल अपलोड करनी होगी।
  • सत्यापन: यदि बैंक लेनदेन घोषित आय (जैसे ₹1.49 लाख) से अधिक पाए जाते हैं, तो सत्यापन विफल हो जाएगा।

2. वंचित समूह (DG Category): फायदे और भ्रम

वंचित समूह (DG) में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), ओबीसी-NCL, अनाथ बच्चे और 40% या अधिक विकलांगता वाले बच्चे शामिल हैं।

सबसे बड़ा फायदा: DG कैटेगरी के लिए आय की कोई सीमा (No Income Ceiling) नहीं है।

रणनीतिक सलाह: डेटा से पता चलता है कि 34% पात्र DG परिवारों ने गलती से EWS के तहत आवेदन किया, जिससे उन्हें अनावश्यक आय जांच का सामना करना पड़ा। यदि आपके पास वैध जाति या विकलांगता प्रमाण पत्र है, तो केवल DG कैटेगरी ही चुनें, चाहे आपकी आय कितनी भी हो।

3. सत्यापन विफलता और उसके प्रभाव

जन शिक्षा केंद्रों की समितियाँ आय प्रमाण पत्रों का मिलान समग्र (Samagra) डेटाबेस के रिकॉर्ड से करती हैं।

विवरणआंकड़े (2025-26)
विस्तृत सत्यापन के दायरे में आए आवेदन28%
जांच के बाद निरस्त (Reject) हुए आवेदन61%

परिणाम: सत्यापन में देरी का मतलब है प्रथम चरण की लॉटरी से बाहर होना। इससे प्रवेश की संभावना काफी कम हो जाती है क्योंकि दूसरे चरण तक स्कूलों में सीटें बहुत कम बचती हैं।


3. Documentation Requirements and Technical Specifications

3.1 Mandatory Document Checklist

DocumentFormatSize LimitValidity Period
Child’s Birth CertificatePDF<200 KBLifetime
Child’s Aadhaar (Samagra-linked)e-KYC active
Parent Aadhaar (both)JPG50-100 KB eachCurrent
Income CertificatePDF (digitally signed)<150 KB<6 months
Caste/Category CertificatePDF<150 KBLifetime
Residence ProofJPG/PDF50-150 KB<3 months
Passport PhotographJPG<50 KBRecent

Source: rteportal.mp.gov.in technical guidelines 2025-26

Samagra ID and Technical Guide 2026-27

समग्र आईडी लिंकिंग और तकनीकी त्रुटि सुधार

1. समग्र आईडी लिंकिंग: रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण

समग्र आईडी (Samagra ID) का एकीकरण आरटीई रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारक है, जो 2025-26 के कुल रिजेक्शन का 40% हिस्सा है।

⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश:

  • बच्चे का आधार परिवार की समग्र आईडी से लिंक होना अनिवार्य है।
  • मोबाइल नंबर की समानता: आधार, समग्र और आरटीई पोर्टल, तीनों पर एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • e-KYC समय सीमा: आरटीई आवेदन से कम से कम 24 घंटे पहले samagra.gov.in पर e-KYC पूरा कर लें, क्योंकि सिस्टम को अपडेट होने में इतना समय लगता है।
  • अपूर्ण वेरिफिकेशन वाले आवेदनों में Profile Incomplete दिखाई देगा और वे लॉटरी में शामिल नहीं हो पाएंगे।

2. तकनीकी त्रुटियां और बचाव के तरीके

लगभग 35% सबमिशन विफलताएं दस्तावेज़ों के गलत साइज़ के कारण होती हैं। पोर्टल बिना किसी स्पष्ट कारण के केवल “Upload Failed” दिखाता है।

फोटो और फाइल स्पेसिफिकेशन
फोटोग्राफ नियम:
  • सफ़ेद बैकग्राउंड अनिवार्य
  • अधिकतम साइज़: 50 KB
  • फॉर्मेट: केवल JPG
दस्तावेज़ नियम:
  • फॉर्मेट: PDF
  • अधिकतम साइज़: 150 KB
  • केवल सरकारी कंप्रेशन टूल्स का उपयोग करें

प्रो-टिप: PNG फाइल या रंगीन बैकग्राउंड वाली फोटो वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट कर दी जाती हैं।


4. आवेदन प्रक्रिया एवं रणनीतिक विचार

महत्वपूर्ण तिथियां (संभावित समय सारणी)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया मई माह में शुरू होने की संभावना है। किसी भी समय सीमा को चूकने का अर्थ है बिना किसी अपील के स्वतः अयोग्यता।

गतिविधिसंभावित तिथि (2026)
ऑनलाइन आवेदन की अवधि07 मई – 21 मई
जन शिक्षा केंद्रों पर सत्यापन07 मई – 23 मई
ऑनलाइन लॉटरी (कंप्यूटरीकृत)29 मई
स्कूल में रिपोर्टिंग एवं प्रवेश02 जून – 10 जून

स्कूल चयन की सटीक रणनीति

अभिभावक पोर्टल पर प्राथमिकता के आधार पर 10 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। डेटा विश्लेषण के अनुसार, केवल बड़े स्कूलों को चुनने वालों की तुलना में, दूरी के आधार पर संतुलित सूची बनाने वालों के चयन की दर 45% अधिक रही है।

अनुशंसित वितरण (Recommended Strategy):
  • 01 किमी के भीतर: 3 स्कूल
  • 01-03 किमी के भीतर: 4 स्कूल
  • 03-05 किमी के भीतर: 3 स्कूल

5. सामान्य समस्याएं और समाधान

केस स्टडी: आय प्रमाण पत्र और समग्र त्रुटि

भोपाल के एक दर्जी का आवेदन ₹1.6 लाख आय के कारण निरस्त कर दिया गया था। संशोधित प्रमाण पत्र (त्योहार बोनस घटाकर) ₹1.4 लाख के साथ दूसरे दौर में उन्हें प्रवेश मिला। वहीं, इंदौर के एक परिवार ने e-KYC में देरी की वजह से पूरा एक साल खो दिया।

6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: क्या 1 अप्रैल 2023 को जन्मे बच्चे नर्सरी के लिए पात्र हैं?
नहीं। पात्र जन्म तिथि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 को जन्मे बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 को निर्धारित सीमा से कम होगी।
Q2: क्या SC/ST आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है?
नहीं। वंचित समूह (DG) श्रेणियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। उन्हें केवल वैध जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
Q3: क्या एक ही मोबाइल नंबर से कई बच्चों का पंजीकरण हो सकता है?
नहीं। प्रत्येक बच्चे के लिए एक यूनिक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। डुप्लिकेट नंबर पाए जाने पर आवेदन ब्लैकलिस्ट किए जा सकते हैं।
Q4: यदि आवंटित स्कूल प्रवेश देने से मना कर दे तो क्या करें?
कानूनी रूप से कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में 24 घंटे के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को लिखित शिकायत दर्ज करें।
Q5: क्या गैस बिल निवास प्रमाण के रूप में मान्य है?
नहीं। 2026 की नई गाइडलाइंस के अनुसार गैस बिल मान्य नहीं है। राशन कार्ड, 6 माह पुराना बिजली बिल या बैंक पासबुक का उपयोग करें।
Verified Analysis

लेखक विशेषज्ञता (Author Expertise)

यह मार्गदर्शिका मध्य प्रदेश आरटीई प्रवेश प्रणाली के गहन विश्लेषण पर आधारित है। इसमें राज्य शिक्षा विभाग के 2025-26 चक्र के 1,66,751 आवेदनों के डेटा, आधिकारिक पोर्टल (rteportal.mp.gov.in) के दिशानिर्देशों और 51 जिलों के सत्यापन प्रोटोकॉल को समाहित किया गया है। हम निरंतर नियामक अपडेट के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स की निगरानी करते हैं।

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